फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Hardoi, life imprisonment to two in rape

Hardoi News: हरदोईः दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास

Tue, 22 Nov 2022 06:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Nov 2022 06:36 PM IST
विज्ञापन
Hardoi, life imprisonment to two in rape
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन के जज सत्यदेव गुप्ता ने दुष्कर्म के दोषी गुरबक्स व छोटेलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोर्ट में वाद दायर कर बताया था कि 17 जनवरी 2017 को वह घर में अकेली थी। गांव के ही गुरबक्स एवं छोटेलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत लोनार थाने में की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
विज्ञापन

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना कर दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मामले की सुनवाई एएसजे कोर्ट तीन में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे कौशल किशोर तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने उन्हें दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed