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Hardoi News: छह विद्यालयों के प्रतिनिधि बैठक में रहे अनुपस्थित, नोटिस
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हरदोई। जिले में संचालित निजी विद्यालयों की शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में छह विद्यालयों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। जिलाधिकारी की ओर से सभी विद्यालयों के संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यालयों में शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निजी विद्यालयों में शुल्क वृद्धि, ड्रेस, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, स्कूली वाहनों के चालक-परिचालकों के सत्यापन सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में छह विद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए इनमें जेपी मेमोरियल ग्लोबल पब्लिक स्कूल संडीला, पाठशाला ग्लोबल स्कूल गौसगंज, द कैंब्रिज स्कूल, सराय बानो पब्लिक स्कूल संडीला, जेडी गोयंका खसरौल और बाल विद्या मंदिर शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालयों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की ओर से फीस में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव नियमानुसार फीस निर्धारण समिति के समक्ष कम से कम 60 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाए। विद्यार्थियों की ड्रेस में पांच वर्ष से पहले परिवर्तन न किया जाए। पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए अभिभावकों को आवश्यक पाठ्य पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराएं।
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किसी एक निश्चित दुकान से ही पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य न किया जाए। विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर किसी प्रकार का अनधिकृत शुल्क न लिए जाए, एनुअल डे, एनुअल फीस, अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। अपर जिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक मौजूद रहे।
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स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निजी विद्यालयों में शुल्क वृद्धि, ड्रेस, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था, स्कूली वाहनों के चालक-परिचालकों के सत्यापन सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में छह विद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए इनमें जेपी मेमोरियल ग्लोबल पब्लिक स्कूल संडीला, पाठशाला ग्लोबल स्कूल गौसगंज, द कैंब्रिज स्कूल, सराय बानो पब्लिक स्कूल संडीला, जेडी गोयंका खसरौल और बाल विद्या मंदिर शामिल हैं।
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जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालयों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की ओर से फीस में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव नियमानुसार फीस निर्धारण समिति के समक्ष कम से कम 60 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाए। विद्यार्थियों की ड्रेस में पांच वर्ष से पहले परिवर्तन न किया जाए। पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए अभिभावकों को आवश्यक पाठ्य पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराएं।
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किसी एक निश्चित दुकान से ही पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य न किया जाए। विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर किसी प्रकार का अनधिकृत शुल्क न लिए जाए, एनुअल डे, एनुअल फीस, अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। अपर जिलाधिकारी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक मौजूद रहे।