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हरदोईः दुष्कर्म के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

Thu, 15 Sep 2022 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Sep 2022 11:42 PM IST
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Hardoi, Five years imprisonment for rape convict
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 16 के जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने दुष्कर्म के दोषी को पांच वर्ष के कारावास साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अर्थदंड अदा न करने की दशा में उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कछौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 25 जनवरी 2018 की सुबह उसकी बेटी शौच करने के लिए बाहर गई थी।
वापस आते रजनीश ने उसकी बेटी को रुकने के लिए कहा न रुकने पर उसने जबरन रोका और पड़ोस में खड़ी फसल में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने दोषी को सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया है।
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पत्नी को भरण पोषण भत्ता देने का आदेश
हरदोई। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी वूमेन की जज वैशाली सिंह ने बुधवार को घरेलू हिंसा के मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने भरण पोषण के रूप में पत्नी को तीन हजार एवं पुत्री को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है।
स्मृति शुक्ला ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया था कि उसका विवाह सीतापुर जनपद के महोली के मोहल्ला कैथी निवासी आशुतोष शुक्ला के साथ 21 जनवरी 2016 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था।
माता-पिता ने दहेज में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था। शादी के बाद से ही ससुराली और मांग करने लगे। यह मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट करने लगे।
इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। कई बार अवसर देने के बावजूद भी ससुराल पक्ष से कोई हाजिर नहीं हुआ था। एक पक्षीय दलील सुनने के बाद जज वैशाली सिंह ने कहा कि पति अपनी पत्नी को साथ में रखें, अन्यथा की स्थिति में भरण पोषण के लिए पत्नी को तीन हजार एवं पुत्री को एक हजार रुपये दे। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में बीस हजार रुपये एकमुश्त देने का आदेश दिया है।
बाइक चोरी के मामले में दोषी को तीन वर्ष का कारावास
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 14 वां वित्त आयोग के जज लोकेश नागर ने चोरी की बाइकों के साथ पकड़े गए गया प्रसाद को दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
संडीला थाने तत्कालीन एसआई महेश पाल सिंह ने अतरौली थाना क्षेत्र के गांव पीरन खेड़ा निवासी गया प्रसाद को संडीला कस्बे के एक भट्टे के पास से चोरी की सात बाइकों के साथ चार मई 2015 को पकड़ा था।

मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद दोषी को सजा सुनाई। इसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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