हरदोई। शादी का झांसा देकर कई वर्ष तक दुष्कर्म किए जाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हेमेंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया। फैसले में लिखा है कि जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र कमार सिंह के मुताबिक सुरसा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के घर सांडी थाना क्षेत्र के छीतेपुर निवासी शैलेंद्र का आना जाना था। युवती और शैलेंद्र के बीच परिचय होने के बाद वर्ष 2013 में नजदीकियां बढ़ गईं। युवक ने युवती से शादी करने का प्रस्ताव रखा। युवती ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद आरोपी शैलेंद्र ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। युवती ने कई बार युवक से शादी करने की बात कही, लेकिन वह मुकर गया। इस पर युवती ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 27 मई 2015 को मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) हेमेंद्र कुमार सिंह ने शैलेंद्र को दस वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना किया। फैसले में लिखा है कि जुर्माने की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए।
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