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हत्या के अपराध में तीन को आजीवन कारावास
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हरदोई। हत्या के अपराध से संबंधित एक 13 वर्ष पुराने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से आधी वादी को दिलाई जाए।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नौ सितंबर 2008 की रात में पचदेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम चक मानपारा निवासी भइयालाल, उसका बेटा अशोक व दिनेश गांव के पास गिरई नाले में जाल लगाकर मछली का शिकार करने गए थे। रात में वे लोग जाल लगाने के बाद सड़क के किनारे सो रहे थे। पास ही लालटेन जल रही थी। रात लगभग 11 बजे पचदेवरा थाना क्षेत्र के ही ग्राम नरभा निवासी कल्लू , दौरे, प्रमोद व मधई असलहे व डंडे लेकर वहां आए। इन लोगों ने भइयालाल के बेटे अशोक कुमार को जगाकर उससे मछली मांगी। लड़के ने मछली देने से मना किया तो झगड़ा करने लगे। मधई ने भइयालाल के लड़के अशोक को डंडा मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। मधई के साथियों ने हाथ में लिए असलहों से फायर कर दिया जो अशोक के सीने में लगा और उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक अशोक के पिता भइयालाल ने थाने पर दर्ज कराई। इधर मुकदमे की विवेचना के दौरान ही मधई की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर शेष तीनों आरोपियों कल्लू, दौरे व प्रमोद को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस बीस हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नौ सितंबर 2008 की रात में पचदेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम चक मानपारा निवासी भइयालाल, उसका बेटा अशोक व दिनेश गांव के पास गिरई नाले में जाल लगाकर मछली का शिकार करने गए थे। रात में वे लोग जाल लगाने के बाद सड़क के किनारे सो रहे थे। पास ही लालटेन जल रही थी। रात लगभग 11 बजे पचदेवरा थाना क्षेत्र के ही ग्राम नरभा निवासी कल्लू , दौरे, प्रमोद व मधई असलहे व डंडे लेकर वहां आए। इन लोगों ने भइयालाल के बेटे अशोक कुमार को जगाकर उससे मछली मांगी। लड़के ने मछली देने से मना किया तो झगड़ा करने लगे। मधई ने भइयालाल के लड़के अशोक को डंडा मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। मधई के साथियों ने हाथ में लिए असलहों से फायर कर दिया जो अशोक के सीने में लगा और उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक अशोक के पिता भइयालाल ने थाने पर दर्ज कराई। इधर मुकदमे की विवेचना के दौरान ही मधई की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर शेष तीनों आरोपियों कल्लू, दौरे व प्रमोद को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस बीस हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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