फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   crime,hardoi,court,hardoi news

हत्या में सात को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 29 Oct 2021 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 10:57 PM IST
विज्ञापन
crime,hardoi,court,hardoi news
हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र में लगभग साढ़े 11 वर्ष पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 संजीव कुमार सिंह ने सात दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया है। सभी पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि उसका पुत्र फरार है। ये दोनों आरोपी शाहाबाद से भाजपा विधायक रजनी तिवारी के जेठ और भतीजे हैं, लेकिन कई दशक से इन लोगों से विधायक के कोई संबंध नहीं है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कालोनी निवासी बृजकिशोर गुप्ता ने 27 जनवरी 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका पुत्र आशीष गुप्ता 26 जनवरी की शाम को दुर्घटना में घायल मित्र के पिता को देखने के लिए अस्पताल के लिए निकला, फिर नहीं लौटा। 27 जनवरी को उसकी बाइक सांडी रोड पर मिली थी। पता चला कि 26 जनवरी की रात आठ बजे आशीष को इंद्रेश गुप्ता के साथ देखा गया था। तहरीर में आशंका जताई गई थी कि इंद्रेश ने दोस्तों के साथ मिलकर आशीष का अपहरण कर लिया। पुलिस को 27 जनवरी को ही वैटगंज में योगेंद्र नारायण तिवारी के निर्माणाधीन मकान में आशीष का शव मिला। जांच में पता चला कि इंद्रेश गुप्ता, रवि पाल, हनी उर्फ अंकित जायसवाल, मनीष अग्निहोत्री, मोनू उर्फ रोहित सक्सेना, दीतू गुप्ता, पुनीत गुप्ता, अंकुर तिवारी ने आशीष की हत्या कर दी। शव को अंकुर के पिता योगेंद्र नारायण तिवारी के मकान में छिपाया गया, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया।
विज्ञापन

सुनवाई के बाद कोर्ट ने इंद्रेश गुप्ता, रवि पाल, अंकित जायसवाल, मनीष अग्निहोत्री, रोहित सक्सेना, दीपू गुप्ता और पुनीत गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान योगेंद्र तिवारी की मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र अंकुर तिवारी मामले की सुनवाई के दौरान ही फरार हो गया। जुर्माने की आधी रकम मृतक के पित्रा बृजकिशोर गुप्ता को देने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed