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दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास

Mon, 13 Sep 2021 10:26 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 13 Sep 2021 10:26 PM IST
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हरदोई। सात वर्ष पूर्व हुई दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज तृतीय प्रीति श्रीवास्तव ने पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी रकम मृतका के कानूनी उत्तराधिकारी को दिए जाने के आदेश भी दिए।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कपूरपुर मजरा मीर निवासी रामकृष्ण राठौर ने अपनी पुत्री शिवदेवी की शादी 2010 में मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के साधौपुरवा बाबटमऊ निवासी बबलू उर्फ श्रीप्रकाश के साथ की थी। शादी के बाद से ही बबलू, उसके पिता शिवराम राठौर और मां राम कुमारी दहेज में बाइक, चेन और भैंस की मांग कर रहे थे। इसके लिए शिवदेवी को प्रताड़ित करते थे।
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दो मई 2014 को शिवदेवी को ससुरालीजनों ने मारपीट कर बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था। मायके में आकर शिवदेवी ने पूरी घटना बयां की थी। सुलह समझौते के कई बार प्रयास हुए। 25 अक्तूबर 2014 को ससुरालीजन शिवदेवी को वापस ले गए, लेकिन दहेज न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। 31 अक्तूबर 2014 को शिवदेवी को मारपीट कर फांसी पर लटकाकर उसके पति बबलू उर्फ श्रीप्रकाश, ससुर शिवराम राठौर और सास रामकुमारी ने हत्या कर दी। न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज तृतीय प्रीति श्रीवास्तव ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या में मृतका के पति सास और सुसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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