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अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 14 वर्ष की सजा
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हरदोई। नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोषी को 14 वर्ष की कैद सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय ने जुर्माने की राशि से 20 हजार रुपये पीड़ित लड़की को दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दिवारी लाल ने गांव की 16 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना 23 फरवरी 2013 की है। मामले में पीड़ित लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दिवारी लाल के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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सत्र न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दिवारी लाल को दोषी पाया। उसे 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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न्यायालय ने जुर्माने की राशि से 20 हजार रुपये पीड़ित लड़की को दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अरवल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दिवारी लाल ने गांव की 16 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
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उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना 23 फरवरी 2013 की है। मामले में पीड़ित लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दिवारी लाल के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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सत्र न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दिवारी लाल को दोषी पाया। उसे 14 साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।