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Hardoi News: समय से सूचना न देने पर बीडीओ पर 25,000 रुपये का जुर्माना

Wed, 16 Jul 2025 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Jul 2025 11:22 PM IST
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BDO fined Rs 25,000 for not giving information on time
सांडी। सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पर समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने कार्रवाई की है। आयुक्त ने बीडीओ पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है।
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आदमपुर निवासी राहुल ने सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता के संबंध में पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। उन्होंने 26 अक्तूबर 2023 को आवेदन दिया था। सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। आयुक्त पद्म नारायण द्विवेदी ने बीडीओ को आदेश दिए थे कि आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
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आदेशों की अवहेलना और समय से सूचना न दिए जाने पर बीडीओ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 13 अगस्त को सभी सूचना और स्पष्टीकरण सहित आयोग में तलब भी किया है।
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