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Hardoi News: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म में युवक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा

Thu, 29 Aug 2024 01:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2024 01:12 AM IST
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A young man was sentenced to life imprisonment for raping a six-year-old girl
हरदोई। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म की 11 माह पुरानी वारदात में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने युवक को दोषी करार दिया है। दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिया हैं।
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सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 29 सितंबर 2023 की दोपहर में एक बजे उसकी छह साल की बेटी गांव निवासी विनोद उर्फ बाबा रुपये का लालच देकर अपने साथ गांव में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एक कमरे में ले गया। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची बेहोश हो गई। विनोद ने उसे धमकाया भी। बेटी ने बाद में घटना की जानकारी दी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और पाक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया था। 22 दिसंबर 2023 को न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हो गई थी। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि वह खेल रही थी तभी विनोद उसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शौचालय में ले गया और वहां दुष्कर्म करने के बाद गला दबा दिया था, लेकिन उसकी जान बच गई।
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अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी कर दोषी विनोद उर्फ बाबा को अंतिम सांस तक के कारावास की सजा सुनाई है।
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