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आठ वर्ष पुराने दुष्कर्म के अभियुक्त पर दोष सिद्ध
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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 15 की जज निरुपमा विक्रम ने आठ वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध पाया है। सजा पर सुनवाई सोमवार को होगी। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
शाहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में वाद-दायर कर बताया कि 16 अप्रैल 2014 को वह अपने पति के साथ बाहर गई थी। उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसकी बेटी दूसरे घर में मवेशियों को चारा डालने गई थी। तभी गांव के एक युवक ने उसकी बेटी को पकड़ कर दुष्कर्म किया।
फिर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। इसकी शिकायत वह संबंधित थाने में करनी गई तो वहां उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद उसने न्यायालय में वाद दायर कर कार्रवाई की मांग की। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया
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था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जिसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अमित कुमार शुक्ला ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है इसे अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज निरुपमा विक्रम ने दोष सिद्ध पाया। इसके बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। दोषी जेल चला गया। अब सजा पर सुनवाई सोमवार को होगी।
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शाहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में वाद-दायर कर बताया कि 16 अप्रैल 2014 को वह अपने पति के साथ बाहर गई थी। उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसकी बेटी दूसरे घर में मवेशियों को चारा डालने गई थी। तभी गांव के एक युवक ने उसकी बेटी को पकड़ कर दुष्कर्म किया।
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फिर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। इसकी शिकायत वह संबंधित थाने में करनी गई तो वहां उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद उसने न्यायालय में वाद दायर कर कार्रवाई की मांग की। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया
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था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जिसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अमित कुमार शुक्ला ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है इसे अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज निरुपमा विक्रम ने दोष सिद्ध पाया। इसके बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। दोषी जेल चला गया। अब सजा पर सुनवाई सोमवार को होगी।