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गैर इरादतन हत्या के मामले में दो को दस साल की कैद

Mon, 10 Jan 2022 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 11:42 PM IST
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2 got 10 years prisonment
हरदोई। जनपद न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह प्रथम ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दो लोगों को 10-10 साल के कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दो पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरजपाल ने बताया कि बेनीगंज थाना क्षेत्र के ढकोना पिपरी निवासी रामपाल 17 अगस्त 2018 को दोपहर एक बजे गांव के बाहर मछली पकड़ने गया था। वहां पर उसका गांव के मुंशी व छोटू से विवाद हो गया था। दोनों रामपाल को जमकर पीटा था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
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22 अगस्त 2018 को रामपाल की लखनऊ में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में रामपाल की पत्नी महदेई ने थाने में मुंशी व छोटे के खिलाफ गैर इरादन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड धनराशि में से आधी रामपाल की पत्नी को दिलाई जाए।
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