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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा
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हरदोई। दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 वर्ष कैद और 31,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बघौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 24 मई 2008 की रात नौ बजे उसकी बेटी शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के ही प्रदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोरगुल सुनकर जब वह वहां पहुंचा तो आरोपी कपड़े व चप्पल छोड़कर भाग गया था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र कुमार सिंह ने अधिकतम दंड देने की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध विचारण के मामलों) के जज सुधाकर दुबे ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। पुलिस अभिरक्षा में दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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बघौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 24 मई 2008 की रात नौ बजे उसकी बेटी शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान गांव के ही प्रदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोरगुल सुनकर जब वह वहां पहुंचा तो आरोपी कपड़े व चप्पल छोड़कर भाग गया था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र कुमार सिंह ने अधिकतम दंड देने की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध विचारण के मामलों) के जज सुधाकर दुबे ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। पुलिस अभिरक्षा में दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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