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30 सितंबर तक जमा करे हाउस टैक्स
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Thu, 01 Sep 2016 08:59 PM IST
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हाउस टैक्स
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नगर पालिका परिषद हापुड़ की सीमा में स्थित आवासीय व अनावासीय/व्यवसायिक भवनों के कर निर्धारण/छूट की अंतिम तिथि 30 सितंबर घोषित की गई है। जिन भवन स्वामियों ने अपने आवासीय भवन का स्व:कर फार्म नहीं भरा है,
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ऐसों को 30 सितंबर तक अपना फार्म भरकर नगर पालिका कार्यालय में जमा कराना होगा। नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि व्यवसायिक भवनों के कर निर्धारण की नोटिस सभी वार्डों में वितरित करा दी गई हैं।
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जिन भवन स्वामियों को अभी तक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वह कर विभाग से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को नोटिस मिल चुके हैं और वह नोटिस से असहमत हैं, वह एक सप्ताह के अंदर अपने साक्ष्यों सहित कर विभाग में जमा करा दें।
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उन्होंने कहा कि कर आपत्तियों पर मंगलवार व शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय में सुनवाई होगी। वाद-विवाद निर्धारण पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि अभी तक सिर्फ 29 हजार लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है जबकि 33 हजार लोग इस चेतावनी के बाद भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। 30 सितंबर के बाद प्रस्तावित कर सभी मकानों पर लग जायेगा।