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Hapur News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Mon, 28 Jul 2025 10:33 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 28 Jul 2025 10:33 PM IST
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हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 11 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर पर उसके नाबालिग पुत्र और पुत्री अकेले थे। रात में करीब साढ़े दस बजे आरोपी अबुजर सामान लेने के बहाने उसके घर आया। उस समय पीड़ित का पुत्र दुकान बंद कर छत पर सोने के लिए चला गया था, जबकि पीड़ित की पुत्री घर का काम कर रही थी।
आरोप था कि दुकान का दरवाजा बजने पर जैसे ही उसकी पुत्री ने दरवाजा की चटकनी खोली तो अबुजर दुकान के अंदर घुस आया तथा उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुत्री द्वारा विरोध करने पर दुकान में रखे सामान गिरने लगे । इसकी आवाज सुनकर छत पर सो रहा उसकी पुत्र मौके पर आ गया। शोर मचाने पर काफी लोग मौके पर आ गए। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह जान से मारने व तेजाब फेंकने की धमकी देते हुए भाग गया।
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पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अबुजर को भादंसं की धारा 452 के अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। न्यायाधीश ने पाॅक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।
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थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 11 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर पर उसके नाबालिग पुत्र और पुत्री अकेले थे। रात में करीब साढ़े दस बजे आरोपी अबुजर सामान लेने के बहाने उसके घर आया। उस समय पीड़ित का पुत्र दुकान बंद कर छत पर सोने के लिए चला गया था, जबकि पीड़ित की पुत्री घर का काम कर रही थी।
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आरोप था कि दुकान का दरवाजा बजने पर जैसे ही उसकी पुत्री ने दरवाजा की चटकनी खोली तो अबुजर दुकान के अंदर घुस आया तथा उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुत्री द्वारा विरोध करने पर दुकान में रखे सामान गिरने लगे । इसकी आवाज सुनकर छत पर सो रहा उसकी पुत्र मौके पर आ गया। शोर मचाने पर काफी लोग मौके पर आ गए। आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह जान से मारने व तेजाब फेंकने की धमकी देते हुए भाग गया।
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पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने निर्णय सुनाते हुए अबुजर को भादंसं की धारा 452 के अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।अभियुक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। न्यायाधीश ने पाॅक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास के लिए 25,000 रुपये की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।