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Hapur News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Tue, 02 Jul 2024 10:03 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 02 Jul 2024 10:03 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने करने के एक मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना धौलाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी बारह वर्षीय पुत्री 23 जून 2017 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव देहरा निवासी गुलफाम उर्फ नदीम पुत्र शमशाद उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा। जिसको कुछ लोगों ने देख लिया। उक्त लोगों ने घटना के बारे में मुझे बताया। इसके बाद आरोपी को अन्य लोगों की मदद से पकड़ लिया और थाने ले गए।
पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी गुलफाम को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकार देय होगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश किए है कि वह पीड़िता को बीस हजार रुपये की प्रतिकार धनराशि दे।
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थाना धौलाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी बारह वर्षीय पुत्री 23 जून 2017 को घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव देहरा निवासी गुलफाम उर्फ नदीम पुत्र शमशाद उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने लगा। जिसको कुछ लोगों ने देख लिया। उक्त लोगों ने घटना के बारे में मुझे बताया। इसके बाद आरोपी को अन्य लोगों की मदद से पकड़ लिया और थाने ले गए।
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पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी गुलफाम को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकार देय होगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश किए है कि वह पीड़िता को बीस हजार रुपये की प्रतिकार धनराशि दे।
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