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Hapur News: अवैध चाकू रखने के मामले में दो माह 17 दिन की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 10:43 PM IST
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Sentence of two months and 17 days for illegal possession of a knife.
हापुड़। अवैध चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो माह 17 दिन की सजा सुनाई है।
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सिंभावली पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव निवासी डिबाई निवासी फरमान को वर्ष 2006 में अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। इस मामले में न्यायालय ने जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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