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Hapur News: 25 सितंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो गेहूं और चावल
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हापुड़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा सिंह ने बताया कि राशन कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में खाद्यान्न प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड निशुल्क कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल है। साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त और सितंबर) के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी भी दी जाएगी। चीनी की दर 18 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इस तरह तीन किलो चीनी के लिए कार्डधारक को 54 रुपये का भुगतान करना होगा।
वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की सभी यूनिटों पर प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न का निशुल्क वितरण होगा, इसमें तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल शामिल है। खाद्यान्न का वितरण ई-वेट लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नामित नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाएगा।
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-- -- पोर्टेबिलिटी से भी राशन लेने की सुविधा --
राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा उचित दर विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता के आधार पर मिलेगी। कार्डधारक निर्धारित अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, वितरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। इस दिन ऐसे उपभोक्ता, जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा सिंह ने बताया कि राशन कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में खाद्यान्न प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड निशुल्क कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल है। साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त और सितंबर) के सापेक्ष तीन किलोग्राम चीनी भी दी जाएगी। चीनी की दर 18 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इस तरह तीन किलो चीनी के लिए कार्डधारक को 54 रुपये का भुगतान करना होगा।
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वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों की सभी यूनिटों पर प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न का निशुल्क वितरण होगा, इसमें तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल शामिल है। खाद्यान्न का वितरण ई-वेट लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नामित नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाएगा।
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राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा उचित दर विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता के आधार पर मिलेगी। कार्डधारक निर्धारित अवधि में अपनी सुविधा के अनुसार पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, वितरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। इस दिन ऐसे उपभोक्ता, जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।