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Hapur News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा
Sat, 20 May 2023 10:14 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 20 May 2023 10:14 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर ढ़ाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि एक जनवरी 2019 उसकी नाबालिग पुत्री पढ़ने के लिए कस्बा बाबूगढ़ के एक विद्यालय में गई थी। जहां से उनकी पुत्री को अमित पुत्र बुद्धप्रकाश निवासी गांव काकोड़ी थाना बाबूगढ़ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कीे। जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो, दुष्कर्म, मारपीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा बढ़ा दी और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी।
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जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी अमित को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर ढ़ाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को चालीस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के लिए भी कहा है।
पीड़िता को एक लाख रुपये देने के आदेश-
साथ ही न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए है। साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को दे।
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विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि एक जनवरी 2019 उसकी नाबालिग पुत्री पढ़ने के लिए कस्बा बाबूगढ़ के एक विद्यालय में गई थी। जहां से उनकी पुत्री को अमित पुत्र बुद्धप्रकाश निवासी गांव काकोड़ी थाना बाबूगढ़ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
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पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कीे। जांच के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो, दुष्कर्म, मारपीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा बढ़ा दी और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी।
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जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी अमित को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर ढ़ाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को चालीस दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के लिए भी कहा है।
पीड़िता को एक लाख रुपये देने के आदेश-
साथ ही न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए है। साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को दे।