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Hapur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा
Fri, 07 Jul 2023 09:51 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 07 Jul 2023 09:51 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें कोर्ट ने मामले के आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 27 फरवरी 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव पिपलैहड़ा निवासी कादिर पुत्र हारुन बहलाफुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी कादिर के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म व अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी। जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपी कादिर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के लिए भी कहा है।
पीड़िता को एक लाख रुपये देने के आदेश
साथ ही न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए है। साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को दे।
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विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि धौलाना थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 27 फरवरी 2016 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव पिपलैहड़ा निवासी कादिर पुत्र हारुन बहलाफुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी कादिर के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म व अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट चल रही थी। जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपी कादिर को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। साथ ही अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के लिए भी कहा है।
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पीड़िता को एक लाख रुपये देने के आदेश
साथ ही न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि देने के भी आदेश किए है। साथ ही आदेश में यह भी कहा है कि प्राधिकरण के पास प्रतिकार की धनराशि देने के लिए फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह के अंदर पीड़िता को दे।
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