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Hapur News: लापरवाही से वाहन चलाने वाले को सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में 18 वर्ष बाद शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2006 में ताहिर निवासी मोहल्ला चौधरियान थाना स्याना जनपद बुलदंशहर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की मौत का मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी ताहिर को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार छह रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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हापुड़। न्यायालय ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में 18 वर्ष बाद शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2006 में ताहिर निवासी मोहल्ला चौधरियान थाना स्याना जनपद बुलदंशहर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति की मौत का मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी ताहिर को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार छह रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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