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Hapur News: अवैध हथियार रखने पर एक वर्ष सात माह 25 दिन की सजा
Sat, 29 Jun 2024 10:24 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Sat, 29 Jun 2024 10:24 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामले में शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें एक मामले में चोरी व अवैध हथियार रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सात माह पच्चीस दिन के कारावास की सजा सुनाई।
बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने मंगू पुत्र दल सिंह निवासी गांव नगला कस्बा बहादुरगढ़ के खिलाफ अवैध हथियार रखने के साथ ही चोरी करने सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सात माह पच्चीस दिन की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर चार हजार तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
इसके अलावा न्यायालय ने राधे पुत्र सलेक चंद निवासी मोहल्ला नगला बहादुरगढ़ को चोरी के मामले में एक वर्ष सात माह की सजा व सात हजार रुपये का अर्थदंड व विनोद कुमार पुत्र दीवान सिंह निवासी बहादुरगढ़ को चोरी के मामले में एक वर्ष चार माह की सजा छह हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
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बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने मंगू पुत्र दल सिंह निवासी गांव नगला कस्बा बहादुरगढ़ के खिलाफ अवैध हथियार रखने के साथ ही चोरी करने सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सात माह पच्चीस दिन की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर चार हजार तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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इसके अलावा न्यायालय ने राधे पुत्र सलेक चंद निवासी मोहल्ला नगला बहादुरगढ़ को चोरी के मामले में एक वर्ष सात माह की सजा व सात हजार रुपये का अर्थदंड व विनोद कुमार पुत्र दीवान सिंह निवासी बहादुरगढ़ को चोरी के मामले में एक वर्ष चार माह की सजा छह हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
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