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Hapur News: तीन मामलों में दोषियों को सुनाई सजा
Wed, 17 Sep 2025 09:56 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 17 Sep 2025 09:56 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने अवैध रूप से शराब बेचने, चाकू रखने समेत तीन मामलों में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
वर्ष 2017 में सिंभावली पुलिस ने सिंभावली निवासी हैप्पी चौधरी को अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त हैप्पी चौधरी को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2020 में बहादुरगढ़ पुलिस ने गांव शेरपुर निवासी साईम को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने अभियुक्त साईम को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि दो दिन व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं, अन्य मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2022 में अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गांव भैना निवासी राहुल को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने अभियुक्त राहुल को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 5 माह 09 दिन व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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वर्ष 2017 में सिंभावली पुलिस ने सिंभावली निवासी हैप्पी चौधरी को अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अभियुक्त हैप्पी चौधरी को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2020 में बहादुरगढ़ पुलिस ने गांव शेरपुर निवासी साईम को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने अभियुक्त साईम को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि दो दिन व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं, अन्य मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2022 में अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गांव भैना निवासी राहुल को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने अभियुक्त राहुल को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 5 माह 09 दिन व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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