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Hapur News: पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Tue, 07 Nov 2023 10:30 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 07 Nov 2023 10:30 PM IST
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police firing accused go to jail
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास व साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें पुलिस ने कहा कि एक जनवरी 2018 को वह मोदीनगर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ आरोपी एक मिनी ट्रक में चोरी का बिजली का समान लेकर मोदीनगर की तरफ जा रहे है। पुलिस ने एक मिनी ट्रक को आते हुआ देखा। जिसके पास आने पर पुलिस ने मिनी ट्रक को रोकने के लिए इशारा किया। लेकिन सभी आरोपी पुलिस को देखकर मिनी ट्रक से उतरकर भागने लगे। इस बीच अभियुक्तों ने पुलिस पर कई फायरिंग भी की। पुलिस ने प्रयास कर बलराज उर्फ गुलशन पुत्र मदनलाल जाट निवासी गांव सिहानी थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा भी मिला। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश डा. रीमा बंसल ने दोनों पक्षों को सुना और मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुनाया। न्यायाधीश डा. रीमा बंसल ने आरोपी बलराज को पुलिस पर फायरिंग करने का दोषी करार दिया और उसे तीन वर्ष की सजा सुनाई।
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