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Hapur News: बड़े भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
Wed, 24 Jul 2024 10:02 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 24 Jul 2024 10:02 PM IST
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हापुड़। पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव दहपा में करीब पांच वर्ष पहले बड़े भाई की हत्या के मामले में न्यायालय ने छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गांव दहपा निवासी नाहल थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद निवासी मोहम्मद अय्यूब ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 24 जुलाई 2019 में गांव देहपा निवासी उसके साले जाकिर व शाहिद में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जिस पर जाकिर ने अपने बड़े भाई शाहिद की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी जाकिर के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी जाकिर हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की आधी धनराशि तीस हजार रुपये मृतक के परिजनों को देने के आदेश भी किए।
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सभी गवाह हुए पक्षद्रोही -
मामले में वादी पक्ष के सभी गवाह अपने बयान से मुकर गए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अन्य साक्ष्य पेश किए। जिसके आधार पर सजा हुई। जिस पर न्यायालय ने पक्षद्रोही हुए सभी गवाहों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश किए है।
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गांव दहपा निवासी नाहल थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद निवासी मोहम्मद अय्यूब ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 24 जुलाई 2019 में गांव देहपा निवासी उसके साले जाकिर व शाहिद में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जिस पर जाकिर ने अपने बड़े भाई शाहिद की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी जाकिर के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए।
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मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। न्यायाधीश मलखान सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी जाकिर हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की आधी धनराशि तीस हजार रुपये मृतक के परिजनों को देने के आदेश भी किए।
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सभी गवाह हुए पक्षद्रोही -
मामले में वादी पक्ष के सभी गवाह अपने बयान से मुकर गए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने अन्य साक्ष्य पेश किए। जिसके आधार पर सजा हुई। जिस पर न्यायालय ने पक्षद्रोही हुए सभी गवाहों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश किए है।