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Hapur News: गोकशी में 25 साल बाद दोषी को चार दिन की सजा
Tue, 15 Apr 2025 10:42 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 15 Apr 2025 10:42 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने करीब 25 वर्ष पहले दर्ज हुए पशु क्रूरता व गोकशी के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया जिसमें दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा न्यायालय ने अवैध असलहा रखने के मामले में भी निर्णय सुनाया।
थाना हाफिजपुर पुलिस ने वर्ष 1999 में शकील व अशरफ निवासी कस्बा सिवाला कलां जनपद बिजनौर के खिलाफ पशु क्रूरता व गोकशी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने मामले के आरोपी शकील व अशरफ को दोषी करार देते हुए चार दिन के कारावास की सजा व 21 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
इसके अलावा सिंभावाली पुलिस ने वर्ष 2024 में हरिओम निवासी गांव खुडलिया थाना सिंभावाली जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलाह रखने व चोरी का मुकदमा दर्ज किया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी हरिओम को दोषी करार देते हुए दो दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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थाना हाफिजपुर पुलिस ने वर्ष 1999 में शकील व अशरफ निवासी कस्बा सिवाला कलां जनपद बिजनौर के खिलाफ पशु क्रूरता व गोकशी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने मामले के आरोपी शकील व अशरफ को दोषी करार देते हुए चार दिन के कारावास की सजा व 21 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इसके अलावा सिंभावाली पुलिस ने वर्ष 2024 में हरिओम निवासी गांव खुडलिया थाना सिंभावाली जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलाह रखने व चोरी का मुकदमा दर्ज किया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी हरिओम को दोषी करार देते हुए दो दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर साढ़े सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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