फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur news

पालिका अध्यक्ष पद की मतगणना में धांधली का मुकदमा निरस्त

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 01 Oct 2022 09:48 PM IST
सार

पालिका अध्यक्ष पद की मतगणना में गड़बड़ी का मुकदमा निरस्त हापुड़।इस मामले में अब आगे और कोई सुनवाई नहीं होगी।जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने याचिका निरस्त करने के आदेश किए हैं।

विज्ञापन
hapur news

विस्तार

पालिका अध्यक्ष पद की मतगणना में गड़बड़ी का मुकदमा निरस्त
विज्ञापन

हापुड़। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की मतगणना में गड़बड़ी को लेकर दायर किया गया मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में अब आगे और कोई सुनवाई नहीं होगी।

प्रतिवादी के अधिवक्ता सुरेश चंद वशिष्ठ व आबिद नबी ने बताया कि वर्ष 2017 में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनीष सिंह ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसमें अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी प्रफुल्ल सारस्वत पर गलत मतगणना होने के कारण विजयी होने का आरोप लगाया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। मुकदमे में दोनों पक्षों के द्वारा लिखित व मौखिक बहस भी हो गई थी। लेकिन वादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें कहा गया कि वह उक्त मामले को बल नहीं देना चाहता है और याचिका को निरस्त करने का अनुरोध किया। जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने याचिका निरस्त करने के आदेश किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed