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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 11:03 PM IST
सार

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हापुड़।जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी रविंद्र व अजय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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विस्तार

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया। जिसमें कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि मोहल्ला सेंगेवाला गढ़मुक्तेश्वर ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने कहा कि मोहल्ले के रविंद्र उर्फ टीटू व अजय ने उसके भाई विक्रम से उसका मोबाइल फोन लिया था। जिसको उसके भाई द्वारा वापस मांगने पर आरोपियों ने उसे सात जनवरी 2019 को कबीरदास चौक गढ़मुक्तेश्वर पर बुलाया। जहां पर दोनों पहले से घात लगाकर बैठे थे। यह आरोपियों ने उसके भाई विक्रम की चाकू से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा मामले में मजबूत पैरवी की गई। जिसके अंतर्गत उनके द्वारा मामले में आठ गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी रविंद्र व अजय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी रविंद्र पर 13 हजार रुपये व अजय पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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