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ट्रैक्टर व जेसीबी मशीनों के 30 सितंबर तक ही होंगे पंजीकरण
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ट्रैक्टर व जेसीबी मशीनों के 30 सितंबर तक होंगे पंजीकरण
हापुड़। केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जारी आदेशों के बाद अब बीएस-3 ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन के पंजीकरण 30 सितंबर तक हो सकेंगे। इसके बाद केवल बीएस-4 वाहनों के ही पंजीकरण किए जाएंगे।
एआरटीओ प्रशासन राजेश श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में ट्रैक्टर बेचने की नौ एजेंसी हैं। जबकि, जेसीबी मशीन (कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट) बेचने की कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद बीते 25 अगस्त से नए जेसीबी मशीन (कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट) और कृषि ट्रैक्टरों, क्रेन (बीएस-4) की बिक्री शुरू हो गई है। आगामी एक अक्तूबर से बीएस-3 के स्थान पर बीएस-4 वाहन प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट (जेसीबी मशीन) एवं कृषि ट्रैक्टरों (बीएस-3) का अभी तक स्थायी पंजीकरण नहीं कराया है। वे तीस सितंबर तक अपने वाहनों का पंजीकरण अवश्य करा लें।
एक अक्तूबर के बाद मात्र बीएस-4 वाहनों के पंजीयन ही किए जाएंगे। इसके बाद कोई स्थायी और अस्थायी पंजीयन नहीं किया जाएगा। ऐसे में संबंधित वाहन चालक नियमों की अनदेखी न करें और नियमानुसार समय से पंजीकरण करा लें।
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हापुड़। केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जारी आदेशों के बाद अब बीएस-3 ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन के पंजीकरण 30 सितंबर तक हो सकेंगे। इसके बाद केवल बीएस-4 वाहनों के ही पंजीकरण किए जाएंगे।
एआरटीओ प्रशासन राजेश श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में ट्रैक्टर बेचने की नौ एजेंसी हैं। जबकि, जेसीबी मशीन (कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट) बेचने की कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं। जिसके बाद बीते 25 अगस्त से नए जेसीबी मशीन (कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट) और कृषि ट्रैक्टरों, क्रेन (बीएस-4) की बिक्री शुरू हो गई है। आगामी एक अक्तूबर से बीएस-3 के स्थान पर बीएस-4 वाहन प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन एक्यूपमेंट (जेसीबी मशीन) एवं कृषि ट्रैक्टरों (बीएस-3) का अभी तक स्थायी पंजीकरण नहीं कराया है। वे तीस सितंबर तक अपने वाहनों का पंजीकरण अवश्य करा लें।
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एक अक्तूबर के बाद मात्र बीएस-4 वाहनों के पंजीयन ही किए जाएंगे। इसके बाद कोई स्थायी और अस्थायी पंजीयन नहीं किया जाएगा। ऐसे में संबंधित वाहन चालक नियमों की अनदेखी न करें और नियमानुसार समय से पंजीकरण करा लें।
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