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एक केस मिलने पर सौ मीटर का दायरा ही होगा सील
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कोरोना का एक केस मिलने पर सौ मीटर का क्षेत्र ही होगा सील
हापुड़। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद ढाई सौ मीटर परिधि का दायरा सील होने के निर्णय पर शासन ने कुछ राहत दी है। एक मात्र एक केस मिलने की स्थिति में केवल सौ मीटर का दायरा ही सील होगा। जबकि एक से अधिक केस मिलने की स्थिति में पांच सौ मीटर के अलावा केवल दो सौ मीटर का क्षेत्र ही सील होगा।
कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए शासन को संबंधित क्षेत्र सील करने के आदेश हैं। अभी तक के आदेशों में किसी भी नए क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का एक केस मिलने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र को 250 मीटर परिधि के क्षेत्र को सील किया जाता था। जबकि एक से अधिक केस मिलने की स्थिति में 500 मीटर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था। जबकि 250 मीटर बफर जोन होता था। इन आदेशों के संबंध में शासन ने सीलिंग के क्षेत्र को पुनर्निधारण किया है। नए आदेशों के तहत अब एक केस मिलने पर मात्र सौ मीटर का क्षेत्र ही सील होगा। जबकि इससे अधिक मिलने पर कंटेनमेंट जोन 200 मीटर की परिधि का होगा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन घोषित किया जाएगा। नए नियमों की घोषणा के बाद शहर के बाजार खुलने के लिए नए विकल्प खुल सकेंगे। नए नियमों के अनुसार कुछ बाजार खोले जा सकते हैं।
एडीएम जयनाथ यादव का कहना है कि शासन से मिले नए आदेशों का पालन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही सीलिंग की व्यवस्था की जा रही है।
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हापुड़। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद ढाई सौ मीटर परिधि का दायरा सील होने के निर्णय पर शासन ने कुछ राहत दी है। एक मात्र एक केस मिलने की स्थिति में केवल सौ मीटर का दायरा ही सील होगा। जबकि एक से अधिक केस मिलने की स्थिति में पांच सौ मीटर के अलावा केवल दो सौ मीटर का क्षेत्र ही सील होगा।
कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए शासन को संबंधित क्षेत्र सील करने के आदेश हैं। अभी तक के आदेशों में किसी भी नए क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का एक केस मिलने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र को 250 मीटर परिधि के क्षेत्र को सील किया जाता था। जबकि एक से अधिक केस मिलने की स्थिति में 500 मीटर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था। जबकि 250 मीटर बफर जोन होता था। इन आदेशों के संबंध में शासन ने सीलिंग के क्षेत्र को पुनर्निधारण किया है। नए आदेशों के तहत अब एक केस मिलने पर मात्र सौ मीटर का क्षेत्र ही सील होगा। जबकि इससे अधिक मिलने पर कंटेनमेंट जोन 200 मीटर की परिधि का होगा और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन घोषित किया जाएगा। नए नियमों की घोषणा के बाद शहर के बाजार खुलने के लिए नए विकल्प खुल सकेंगे। नए नियमों के अनुसार कुछ बाजार खोले जा सकते हैं।
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एडीएम जयनाथ यादव का कहना है कि शासन से मिले नए आदेशों का पालन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही सीलिंग की व्यवस्था की जा रही है।