फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   hapur court news

Hapur News: गला काटकर हत्या करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2024 12:01 AM IST
विज्ञापन
hapur court news
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हापुड़। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिहूनी में उधार दिए रुपये मांगने पर गांववासी अमित त्यागी (45) की दो लोगों ने गलाकाट कर हत्या कर दी थी। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर शनिवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के दोनों आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।

गांव बिहूनी के चौकीदार टुक्की सिंह ने बहादुगढ़ कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 24 फरवरी 2019 को गांव बिहूनी निवासी कन्नू पुत्र राजेंद्र के ईख के खेत में अचानक आग लग गई। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग के बुझने पर टार्च की रोशनी में उसने एक अधजला शव देखा। शव का सिर नहीं था। जिसको देखकर लग रहा था कि व्यक्ति को मारकर यहां डालकर आग लगाई गई है।
विज्ञापन


पुलिस ने मामले की रिपोर्ट लिखकर जांच शुरु की। जांच के दौरान पता चला कि गांव का ही अमित त्यागी दो दिन से लापता है। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है। पुलिस ने गुमशुदा अमित त्यागी के परिजनों को थाने बुलाकर शव की शिनाख्त कराई। जिसमें परिजनों ने कपड़े आदि के आधार पर शव अमित त्यागी के होने की शिनाख्त की। पुलिस ने मामले में गांव बिहूनी निवासी अंकित त्यागी व रिंकू को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी अंकित ने पुलिस को बताया कि उस पर अमित त्यागी द्वारा उधार दी गई धनराशि थी। जिसको वह बार-बार वापस मांग रहा था। जिसके चलते उसने अपने साथी रिंकू के साथ मिलकर अमित त्यागी की हत्या कर दी। उसने बताया कि उसने अमित की गोली मारकर हत्या की थी। जिसके बाद उसका सिर काटकर अलग कही दबा दिया था। शव की शिनाख्त न हो इसके लिए उसने शव को ईख के खेत में डालकर आग लगा दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम मिताली गोविंद राव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी अंकित त्यागी व रिंकू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी अंकित त्यागी पर 27 हजार व रिंकू पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed