{"_id":"66f6f1a0d18fe399ce05d52d","slug":"girl-kidnapped-hapur-news-c-135-1-hpr1001-115328-2024-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: नाबालिग को अगवा करने का आरोप, हत्या की जताई आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: नाबालिग को अगवा करने का आरोप, हत्या की जताई आशंका
Fri, 27 Sep 2024 11:25 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 27 Sep 2024 11:25 PM IST
विज्ञापन
कुचेसर चौपला। थाना क्षेत्र के गांव निवासी नाबालिग को एक युवक बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
गांव निवासी महिला ने बताया कि छह अगस्त को गौरव यादव निवासी गांव धनपुर थाना इंचौली जिला मेरठ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। आरोपी ने उसकी पुत्री को किसी अंजान जगह पर रखा हुआ है। चार सितंबर को उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एक अंजान नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आई।
कॉल करने वाले ने गाली गलौज कर उसकी पुत्री की हत्या करने की धमकी दी। वह इसकी शिकायत करने थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुत्री की हत्या करने की आशंका जताते हुए एसपी से शिकायत की।
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेश पर आरोपी गौरव यादव के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने की धारा व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की धारा 137(2), 351(4) व 352 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
गांव निवासी महिला ने बताया कि छह अगस्त को गौरव यादव निवासी गांव धनपुर थाना इंचौली जिला मेरठ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। आरोपी ने उसकी पुत्री को किसी अंजान जगह पर रखा हुआ है। चार सितंबर को उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एक अंजान नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आई।
कॉल करने वाले ने गाली गलौज कर उसकी पुत्री की हत्या करने की धमकी दी। वह इसकी शिकायत करने थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुत्री की हत्या करने की आशंका जताते हुए एसपी से शिकायत की।
विज्ञापन
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेश पर आरोपी गौरव यादव के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने की धारा व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की धारा 137(2), 351(4) व 352 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
विज्ञापन