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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को आठ वर्ष एक माह की सजा
Wed, 05 Feb 2025 10:38 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 05 Feb 2025 10:38 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को आठ वर्ष एक माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने परवेज उर्फ बौना निवासी भंडा पट्टी जनपद हापुड़ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त परवेज एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी परवेज को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए आठ वर्ष एक माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने परवेज उर्फ बौना निवासी भंडा पट्टी जनपद हापुड़ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त परवेज एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी परवेज को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए आठ वर्ष एक माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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