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Hapur News: दिल्ली में दुकान बेचने का झांसा देकर युवक से 13.50 लाख रुपये हड़पे
Thu, 06 Mar 2025 10:20 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 06 Mar 2025 10:20 PM IST
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हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी आवेश कुरैशी से दिल्ली में दुकान बेचने का झांसा देकर चाचा व भतीजे ने युवक से 13.50 लाख रुपये हड़प लिए। इतना ही नहीं तकादा करने पर आरोपियों ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी चाचा व भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
आवेश कुरैशी ने बताया कि वह मैसर्स आवेश एग्रो फूड का मालिक है। बदरुद्दीन कुरैशी व उनके भतीजे एहतेशाम निवासी मोहल्ला कोटला मेवातियान से व्यापारिक संबंध थे। आरोपियों ने तिकोनिया पार्क ओखला दिल्ली में एक दुकान खरीदने की बात उनसे कही थी। 22 अक्तूबर 2023 को आरोपी कार से उन्हें दुकान दिखाने के लिए लेकर गए थे।
उनका आरोपियों से 27.80 लाख रुपये में दुकान का सौदा तय हुआ था और 15 नवंबर 2023 तक 16 लाख रुपये आरोपियों को देने तय हुए थे। 15 दिसंबर को दुकान का बैनामा करना तय हुआ था। 23 अक्तूबर को उन्होंने आरोपी बदरुद्दीन कुरैशी को उसके भतीजे एहतेशाम की मौजूदगी में 4.30 लाख रुपये अपने घर पर दिए थे। इसके बाद आठ व दस अक्तूबर को 9.50 लाख रुपये उन्होंने आरोपी एहतेशाम की बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए थे।
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आरोपी बदरुद्दीन कुरैशी की मांग पर उन्होंने आरोपी को दो लाख रुपये नकद दिए भी दिए थे। तय समय पर बैनामा न करने पर उन्होंने आरोपियों से रुपयों का तकादा किया। 15 मई 2024 को आरोपियों ने उन्हें 2.30 लाख रुपये वापस कर दिए। जबकि उनके 13.50 लाख रुपये अभी भी आरोपियों के पास है। आरोपियों ने धोखाधड़ी से उनके 13.50 लाख रुपये हड़प लिए।
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर बदरुद्दीन कुरैशी व एहतेशाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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आवेश कुरैशी ने बताया कि वह मैसर्स आवेश एग्रो फूड का मालिक है। बदरुद्दीन कुरैशी व उनके भतीजे एहतेशाम निवासी मोहल्ला कोटला मेवातियान से व्यापारिक संबंध थे। आरोपियों ने तिकोनिया पार्क ओखला दिल्ली में एक दुकान खरीदने की बात उनसे कही थी। 22 अक्तूबर 2023 को आरोपी कार से उन्हें दुकान दिखाने के लिए लेकर गए थे।
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उनका आरोपियों से 27.80 लाख रुपये में दुकान का सौदा तय हुआ था और 15 नवंबर 2023 तक 16 लाख रुपये आरोपियों को देने तय हुए थे। 15 दिसंबर को दुकान का बैनामा करना तय हुआ था। 23 अक्तूबर को उन्होंने आरोपी बदरुद्दीन कुरैशी को उसके भतीजे एहतेशाम की मौजूदगी में 4.30 लाख रुपये अपने घर पर दिए थे। इसके बाद आठ व दस अक्तूबर को 9.50 लाख रुपये उन्होंने आरोपी एहतेशाम की बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए थे।
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आरोपी बदरुद्दीन कुरैशी की मांग पर उन्होंने आरोपी को दो लाख रुपये नकद दिए भी दिए थे। तय समय पर बैनामा न करने पर उन्होंने आरोपियों से रुपयों का तकादा किया। 15 मई 2024 को आरोपियों ने उन्हें 2.30 लाख रुपये वापस कर दिए। जबकि उनके 13.50 लाख रुपये अभी भी आरोपियों के पास है। आरोपियों ने धोखाधड़ी से उनके 13.50 लाख रुपये हड़प लिए।
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर बदरुद्दीन कुरैशी व एहतेशाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।