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Hapur News: ठेका दिलाने का झांसा देकर अधिवक्ता से 5.80 लाख हड़पे
Tue, 24 Sep 2024 10:53 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 24 Sep 2024 10:53 PM IST
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हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यनगर निवासी अधिवक्ता से ठेका दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 5.80 लाख रुपये हड़प लिए। रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने गाली गलौज कर अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भी दी है। एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
मोहल्ला निवासी दीपक शर्मा ने बताया विह अधिवक्ता हैं। उनके आरोपी प्रशांत कसाना निवासी गांव निजामपुर से पारिवारिक संबंध थे। 22 अक्तूबर को आरोपी उसके घर आया था। इस दौरान आरोपी ने मोनाड यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य का काम मिलने की बात कहकर उससे छह लाख रुपये उधार देने की मांग की। आरोपी ने काम में मुनाफे का लालच दिया। पुराने संबंध के आधार पर दो लाख रुपये उसने आरोपी को देकर एक रसीद भी ले ली थी।
चार नवंबर 2023 को आरोपी उसके पास पहुंचा और 3.80 लाख रुपये की मांग की। विश्वास कर उसने 3.80 लाख रुपये अपने परिचितों के सामने आरोपी को दे दिए थे। दस जुलाई 2024 को आरोपी ने घर पहुंचकर काम पूरा होने के बाद पूरी रकम लाभ के साथ जल्द उसे वापस करने का आश्वासन दिया था। समय पर रुपये न लौटाने पर उसने तकादा किया। इस पर आरोपी ने रुपये देने से इन्कार कर दिया।
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23 जुलाई को उसने आरोपी की शिकायत एसपी से की। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने जल्द रुपये लौटाने का उससे वादा किया। इसके बाद तकादा करने पर 27 जुलाई को आरोपी उसके घर के बाहर पहुंचा और गाली गलौज कर उसे जान से मारने धमकी दी।
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेश पर आरोपी प्रशांत कसाना के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की धारा 316(2), 318(4), 115(2),352 व 351(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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मोहल्ला निवासी दीपक शर्मा ने बताया विह अधिवक्ता हैं। उनके आरोपी प्रशांत कसाना निवासी गांव निजामपुर से पारिवारिक संबंध थे। 22 अक्तूबर को आरोपी उसके घर आया था। इस दौरान आरोपी ने मोनाड यूनिवर्सिटी में निर्माण कार्य का काम मिलने की बात कहकर उससे छह लाख रुपये उधार देने की मांग की। आरोपी ने काम में मुनाफे का लालच दिया। पुराने संबंध के आधार पर दो लाख रुपये उसने आरोपी को देकर एक रसीद भी ले ली थी।
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चार नवंबर 2023 को आरोपी उसके पास पहुंचा और 3.80 लाख रुपये की मांग की। विश्वास कर उसने 3.80 लाख रुपये अपने परिचितों के सामने आरोपी को दे दिए थे। दस जुलाई 2024 को आरोपी ने घर पहुंचकर काम पूरा होने के बाद पूरी रकम लाभ के साथ जल्द उसे वापस करने का आश्वासन दिया था। समय पर रुपये न लौटाने पर उसने तकादा किया। इस पर आरोपी ने रुपये देने से इन्कार कर दिया।
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23 जुलाई को उसने आरोपी की शिकायत एसपी से की। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने जल्द रुपये लौटाने का उससे वादा किया। इसके बाद तकादा करने पर 27 जुलाई को आरोपी उसके घर के बाहर पहुंचा और गाली गलौज कर उसे जान से मारने धमकी दी।
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसपी के आदेश पर आरोपी प्रशांत कसाना के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने की धारा 316(2), 318(4), 115(2),352 व 351(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।