{"_id":"66b4ed89ba75b8d54009b5b1","slug":"five-year-jail-for-accused-hapur-news-c-135-1-hpr1001-113544-2024-08-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा
Thu, 08 Aug 2024 09:38 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 08 Aug 2024 09:38 PM IST
विज्ञापन
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने बच्ची से अश्लील हरकत करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने बच्ची के रिश्ते के ताऊ को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि छह अक्तूबर 2021 में उसकी आठ वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से बाहर कहीं खेल रही थी। मैं अपनी नाबालिग पुत्री को खोजने के लिए जा रही थी। तभी उसकी पुत्री रोते व कांपते हुए आते हुए रास्ते में मिली। उसने बताया कि ताऊ अमर सिंह ने उसे अपने पास बुलाकर अश्लील हरकत की है।
पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी अमर सिंह को मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को बतौर प्रतिकार दिया जाएगा। साथ ही आदेश में न्यायाधीश ने पुनर्वास के लिए बीस हजार रुपये की प्रतिकार धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। प्राधिकरण के पास फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह में पीडि़ता को दे।
विज्ञापन
विज्ञापन
गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि छह अक्तूबर 2021 में उसकी आठ वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से बाहर कहीं खेल रही थी। मैं अपनी नाबालिग पुत्री को खोजने के लिए जा रही थी। तभी उसकी पुत्री रोते व कांपते हुए आते हुए रास्ते में मिली। उसने बताया कि ताऊ अमर सिंह ने उसे अपने पास बुलाकर अश्लील हरकत की है।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने आरोपी अमर सिंह को मामले में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीडि़ता को बतौर प्रतिकार दिया जाएगा। साथ ही आदेश में न्यायाधीश ने पुनर्वास के लिए बीस हजार रुपये की प्रतिकार धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। प्राधिकरण के पास फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त कर एक माह में पीडि़ता को दे।
विज्ञापन