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Hapur News: जानलेवा हमले के चार दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा
Wed, 19 Jun 2024 10:35 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 19 Jun 2024 10:35 PM IST
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हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन लोगों पर प्राण घातक हमला करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 28-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गांव शेरपुर थाना बहादुरगढ़ निवासी आसिफ पुत्र हाफिज जफर ने बहादुरगढ़ थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 18 जून 2018 को उसका भाई नसीम अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी गांव का मुज्मिल उर्फ भूरा मौके पर आया और उसके भाई नसीम से गाली-गलौज करने लगा। जिसको नसीम ने धमका दिया। कुछ समय बाद मुज्मिल, अब्दुल मलिक, मुजीम व मौसीन हाथों में लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने नसीम, इमरान व हारुन पर हमला कर दिया। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी मुज्मिल, अब्दुल मलिक, मुजीम व मौसीन के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को 22-22 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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गांव शेरपुर थाना बहादुरगढ़ निवासी आसिफ पुत्र हाफिज जफर ने बहादुरगढ़ थाने में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 18 जून 2018 को उसका भाई नसीम अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी गांव का मुज्मिल उर्फ भूरा मौके पर आया और उसके भाई नसीम से गाली-गलौज करने लगा। जिसको नसीम ने धमका दिया। कुछ समय बाद मुज्मिल, अब्दुल मलिक, मुजीम व मौसीन हाथों में लाठी-डंडे व धारदार हथियार लेकर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने नसीम, इमरान व हारुन पर हमला कर दिया। जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी मुज्मिल, अब्दुल मलिक, मुजीम व मौसीन के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को 22-22 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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