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किशोरी से रेप में युवक को 10 साल की कैद
अमर उजाला, हापुड़
Updated Sun, 24 Jan 2016 06:54 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को फुसलाकर ले जाने और उससे रेप करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। पीड़िता को दो लाख रुपये विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिलाए गए।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 31 अगस्त 2014 को खेत पर गई थी। काफी देर तक भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
किशोरी के चाचा ने बताया कि लड़की को गांव का ही एक युवक फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस मामले में पीड़ित किशोरी के पिता अमर सिंह ने युवक के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई थी।
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पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जब उसके बयान लिए तो रेेप का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में रेप की धारा लगाकर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। रिपोर्ट में एक अन्य नाम भी प्रकाश में आया था।
शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने गांव के ही आरोपी कालू यादव को दोषी पाया और उसे 10 साल की कठोर कारावास दिया।
साथ ही 1.15 लाख रुपये अर्थदंड दिया। दूसरे आरोपी गुलवीर को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर देने के साथ जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि देने के आदेश दिए है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 31 अगस्त 2014 को खेत पर गई थी। काफी देर तक भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
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किशोरी के चाचा ने बताया कि लड़की को गांव का ही एक युवक फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस मामले में पीड़ित किशोरी के पिता अमर सिंह ने युवक के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई थी।
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पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जब उसके बयान लिए तो रेेप का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में रेप की धारा लगाकर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। रिपोर्ट में एक अन्य नाम भी प्रकाश में आया था।
शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार त्यागी ने गांव के ही आरोपी कालू यादव को दोषी पाया और उसे 10 साल की कठोर कारावास दिया।
साथ ही 1.15 लाख रुपये अर्थदंड दिया। दूसरे आरोपी गुलवीर को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर देने के साथ जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि देने के आदेश दिए है।