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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   punishment to ten years in the case of misconduct.

नाबालिग से दुराचार के मामले में दस साल की सजा, जुर्माना

Wed, 15 Jun 2016 09:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Wed, 15 Jun 2016 09:03 PM IST
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punishment to ten years in the case of misconduct.
न्याय - फोटो : Demo

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने नाबालिग से दुराचार के मामले में एक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सीएस यादव ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग लड़की को उसका दूर का रिश्तेदार गांव सावई निवासी इमरान 27 अक्तूबर 2015 को बहला-फुसलाकर ले गया था।
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इस मामले में थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। लेकिन काफी खोजबीन के बाद पता चला था कि आरोपी किशोरी का अपहरण कर ले गया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। इसके बाद दुराचार की धारा बढ़ाई गई थी।
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बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी इमरान को दोषी पाया और उसे 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आरोपी को जेल भेजा गया है।

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