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दो अप्रैल को जिले में हुए उपद्रव के मामले में दो नामजद छात्र नेताओं की बेल याचिका खारिज
Updated Thu, 07 Jun 2018 12:00 AM IST
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उपद्रव के मामले में दो नामजद छात्र नेताओं की बेल याचिका खारिज
हापुड़। एससी/एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर दो अप्रैल को हापुड़ में हुए उपद्रव के मामले में नामजद आरोपी छात्र नेता विकास दयाल व सचिन दयाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए मंगलवार को एसीजेएम के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि दो अप्रैल को एससी/एसटी एक्ट में कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन को लेकर जिले में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया था। इस मामले में मोहल्ला गणेशपुरा निवासी छात्र नेता सचिन दयाल व उसके भाई विकास दयाल को उपद्रव के मामले में पुलिस ने नामजद किया था। मंगलवार को दोनों आरोपियों ने एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। उनके वकील जगदीश प्रसाद जोहरी ने दोनों की जमानत के लिए एसीजेएम कोर्ट में बेल याचिका दायर की थी। एसीजेएम स्वाति सिंह ने दोनों नामजद आरोपियों की बेल याचिका को खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था।
कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दोनों नामजदों को जेल भेज दिया गया है।
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हापुड़। एससी/एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर दो अप्रैल को हापुड़ में हुए उपद्रव के मामले में नामजद आरोपी छात्र नेता विकास दयाल व सचिन दयाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए मंगलवार को एसीजेएम के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
गौरतलब है कि दो अप्रैल को एससी/एसटी एक्ट में कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन को लेकर जिले में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया था। इस मामले में मोहल्ला गणेशपुरा निवासी छात्र नेता सचिन दयाल व उसके भाई विकास दयाल को उपद्रव के मामले में पुलिस ने नामजद किया था। मंगलवार को दोनों आरोपियों ने एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। उनके वकील जगदीश प्रसाद जोहरी ने दोनों की जमानत के लिए एसीजेएम कोर्ट में बेल याचिका दायर की थी। एसीजेएम स्वाति सिंह ने दोनों नामजद आरोपियों की बेल याचिका को खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था।
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कोतवाली प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दोनों नामजदों को जेल भेज दिया गया है।