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जानलेवा हमले के दोषियों को सात साल कैद व जुर्माना
Updated Wed, 10 Oct 2018 12:06 AM IST
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जानलेवा हमले के दोषियों को सात साल कैद
हापुड़। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम बझैड़ा कला में चार साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने छह लोगों को अर्थदंड और सात साल की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि ग्राम बझैड़ा कला निवासी फुरकान ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके परिवार की ग्राम के मोमीन आदि से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। सात मई 2014 को भाई कुरबान व चाचा इलियास खेत पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान गांव के मोमीन, मशरूफ, मारुफ, फारुख, मंजूर व राहत ने उसके भाई व चाचा को खेत पर पहुंचकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) अनुतोष कुमार शर्मा ने आरोपियों पर अर्थदंड और सश्रम सात साल की सजा सुनाई है।
हापुड़। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम बझैड़ा कला में चार साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने छह लोगों को अर्थदंड और सात साल की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि ग्राम बझैड़ा कला निवासी फुरकान ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके परिवार की ग्राम के मोमीन आदि से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। सात मई 2014 को भाई कुरबान व चाचा इलियास खेत पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान गांव के मोमीन, मशरूफ, मारुफ, फारुख, मंजूर व राहत ने उसके भाई व चाचा को खेत पर पहुंचकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) अनुतोष कुमार शर्मा ने आरोपियों पर अर्थदंड और सश्रम सात साल की सजा सुनाई है।
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