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Hapur News: न्यायालय ने चोरी व अवैध असलहा रखने के दोषियों को सुनाई सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Oct 2024 01:00 AM IST
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Court sentenced those guilty of theft and illegal possession of weapons
हापुड़। न्यायालय ने चोरी व अवैध असलहा रखने के दो अलग-अलग मामलों में शनिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोषियों को सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना बहादुरगढ़ पुलिस को वर्ष 199& में क्षेत्र के गांव कनौर निवासी जगत व विजय पाल के खिलाफ चोरी व चोर का माल बरामद होने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपियों को गिर तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जगत व विजयपाल को दोषी करार देते हुए चार-चार दिन की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों को चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। इसके अलावा बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने चांद निवासी गांव पलवाड़ा के खिलाफ अवैध रुप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने मामले के आरोपी चांद को दोषी करार देते हुए तीन दिन की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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