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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष पांच माह उन्नीस दिन की सजा

Tue, 25 Jul 2023 09:54 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Tue, 25 Jul 2023 09:54 PM IST
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court sent jail to gangaster
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दो वर्ष पांच माह उन्नीस दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने थाने में रोड नंबर 14, वीकेआई गांव दीवाना थाना चांदिनी बाग पानीपत हरियाणा निवासी अल्ताफ उर्फ नीटू पुत्र अंसार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त अल्ताफ एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने अभियुक्त अल्ताफ को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए दो वर्ष पांच माह उन्नीस दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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