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Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष दस माह की सजा
Wed, 23 Aug 2023 10:13 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 23 Aug 2023 10:13 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने टीचर्स कालोनी राजीव विहार पैठे वाली गली हापुड़ नगर कोतवाली निवासी करन उर्फ भालू पुत्र किरनपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त करन एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें करन को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने टीचर्स कालोनी राजीव विहार पैठे वाली गली हापुड़ नगर कोतवाली निवासी करन उर्फ भालू पुत्र किरनपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त करन एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने निर्णय सुनाया। जिसमें करन को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष दस माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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