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Hapur News: नशीली गोली रखने के दोषी को एक वर्ष नौ माह बीस दिन की सजा
Fri, 30 Jun 2023 10:44 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 30 Jun 2023 10:44 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध नशीली गोली रखने के दोषी को एक वर्ष नौ माह बीस दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि हापुड़ पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला मजीदपुरा निवासी फारुख को अवैध नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी फारुख को अवैध नशीली गोली रखने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष नौ माह बीस दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि हापुड़ पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला मजीदपुरा निवासी फारुख को अवैध नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश राखी चौहान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी फारुख को अवैध नशीली गोली रखने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष नौ माह बीस दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को सात दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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