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Hapur News: चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष की सजा
Mon, 07 Aug 2023 10:29 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 07 Aug 2023 10:29 PM IST
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हापुड़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही आदेश किया है कि दोषी को पांच लाख रुपये के स्थान पर अब आठ लाख रुपये देने होंगे।
वादी के अधिवक्ता गजेंद्र त्यागी ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे रोड के लेखराज अनेजा ने न्यायालय में एक वाद दायर कराया। जिसमें उसने कहा कि उसके द्वारा थाना देहात क्षेत्र के गांव ततारपुर निवासी सुरेंद्र सिंह को पांच लाख रुपए उधार दिए थे। 15 जुलाई 2018 को आरोपी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें पांच लाख रुपये का बैंक चेक दिया था। जिसका भुगतान के लिए उसने बैंक में चेक जमा किया था। लेकिन वह बाउंस हो गया। जिसके बारे में उसने द्वारा आरोपी को बताया गया। लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिससे परेशान होकर उसके द्वारा 16 मई 2018 न्यायालय में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रचना ने आरोपी सुरेंद्र को चेक बाउंस का दोषी करार दिया है।
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वादी के अधिवक्ता गजेंद्र त्यागी ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत रेलवे रोड के लेखराज अनेजा ने न्यायालय में एक वाद दायर कराया। जिसमें उसने कहा कि उसके द्वारा थाना देहात क्षेत्र के गांव ततारपुर निवासी सुरेंद्र सिंह को पांच लाख रुपए उधार दिए थे। 15 जुलाई 2018 को आरोपी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें पांच लाख रुपये का बैंक चेक दिया था। जिसका भुगतान के लिए उसने बैंक में चेक जमा किया था। लेकिन वह बाउंस हो गया। जिसके बारे में उसने द्वारा आरोपी को बताया गया। लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिससे परेशान होकर उसके द्वारा 16 मई 2018 न्यायालय में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रचना ने आरोपी सुरेंद्र को चेक बाउंस का दोषी करार दिया है।
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