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Hapur News: बड़े भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 26 Jul 2023 10:29 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Wed, 26 Jul 2023 10:29 PM IST
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brother murderer life time jail
हापुड़। धौलाना थाना क्षेत्र के गांव नंदपुर में करीब सवा सात वर्ष पहले बड़े भाई की फावड़े से कई प्रहार कर निमर्म हत्या करने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी छोटे भाई को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि गांव नंदपुर निवासी चमन ने धौलाना कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि उसके चाचा गजेंद्र उर्फ गज्जू गांव में लोगों के साथ गलत हरकत करते रहते थे। जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा उनके पिता महेंद्र से की जाती थी। उनके पिता उसके चाचा गजेंद्र को गलत कृत्य के लिए डांटते थे। इससे उसके चाचा उनके पिता से काफी क्षुब्ध थे। उसके पिता सात अप्रैल 2016 को घर पर चारपाई पर लेटे हुए थे, चाचा ने उनके पिता की गर्दन, मुंह सहित शरीर पर कई जगह फावड़े से प्रहार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर लोगों के पहुंचने पर हत्या आरोपी गजेंद्र फावड़े को लहराते हुए वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी गजेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी। उनके द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई है। जिसके चलते उनके द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। उन्होंने गजेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजना सुनाई।
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कोर्ट ने आरोपी को नहीं दी थी जमानत-

जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि बड़े भाई की निर्मम हत्या करने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। जिसके चलते ही कोर्ट ने आरोपी को मामले की पूरी सुनवाई के दौरान जमानत भी नहीं दी। आरोपी करीब सवा सात वर्ष की सुनवाई के दौरान जेल में ही बंद रहा है।
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