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दहेज मांगा, पति को मिली चार साल की जेल
Hapur
Updated Sat, 29 Nov 2014 05:30 AM IST
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हापुड़ । दहेज के एक मामले में आरोपी पति को चार साल सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव छपकौली निवासी गंगा सिंह पुत्र जगशरण ने अपनी पुत्री सरिता की शादी देहात थाना क्षेत्र के गांव सीतादेई निवासी अजयवीर सिंह से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ उत्पीड़न करता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति ने मारपीट कर सरिता को घर से निकाल दिया। जिसके बाद से वह मायके में रह रही थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि यादव ने आरोपी पति को चार साल सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव छपकौली निवासी गंगा सिंह पुत्र जगशरण ने अपनी पुत्री सरिता की शादी देहात थाना क्षेत्र के गांव सीतादेई निवासी अजयवीर सिंह से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ उत्पीड़न करता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति ने मारपीट कर सरिता को घर से निकाल दिया। जिसके बाद से वह मायके में रह रही थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि यादव ने आरोपी पति को चार साल सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
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