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Hapur News: हत्या के प्रयास में दोषी को तीन वर्ष की कैद
Thu, 19 Sep 2024 11:00 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 19 Sep 2024 11:00 PM IST
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हापुड़। हाफिजपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुए हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला जज कोर्ट ने आरोपी को दो अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया है। जिसमें न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
हाफिजपुर पुलिस ने गांव आजमपुर दहपा थाना पिलखुवा निवासी नानक पुत्र राजकुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई अपर जिला जज विशेष न्यायालय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी नानक को जेल में बिताई गई अवधि छह वर्ष आठ माह की सजा सुनाई। इसके अलावा हत्या के प्रयास के दूसरे मामले में दोषी तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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हाफिजपुर पुलिस ने गांव आजमपुर दहपा थाना पिलखुवा निवासी नानक पुत्र राजकुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई अपर जिला जज विशेष न्यायालय में चल रही थी। जहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी नानक को जेल में बिताई गई अवधि छह वर्ष आठ माह की सजा सुनाई। इसके अलावा हत्या के प्रयास के दूसरे मामले में दोषी तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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