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अब बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर

Tue, 16 Jan 2018 12:53 AM IST
Updated Tue, 16 Jan 2018 12:53 AM IST
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अब बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
अब बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
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- जिले में लाउड स्पीकर के लिए आए करीब पांच सौ आवेदन
- मंगलवार से बिना अनुमति बज रहे लाउड स्पीकर को उतरवाने की कार्रवाई होगी शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। धार्मिक स्थलों और आयोजनों में बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ मंगलवार से कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रशासन द्वारा पहले ही चेतावनी जारी करने के कारण इस संबंध में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। अभी तक जिले में करीब पांच सौ आवेदन अनुमति के लिए आ चुके हैं।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जिला स्तर पर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की कार्रवाई मंगलवार से शुरू हो जाएगी। कोर्ट के आदेश पर केवल पंद्रह जनवरी तक ही लाउड स्पीकर बजाए जाने की अनुमति है। इसके बाद इसके लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। सोमवार को अंतिम दिन कलक्ट्रेट पर अनुमति लेने काफी संख्या में लोग पहुंचे।
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एसडीएम स्तर से हो रही अनुमति -
धार्मिक स्थलों या अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाए जाने की अनुमति एसडीएम स्तर पर दी जा रही है। अभी जिले भर में करीब पांच सौ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से हापुड़ तहसील में 125, गढ़ तहसील में 200 व धौलाना तहसील में करीब 175 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकतर आवेदन धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर हैं।
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मंगलवार से शुरू होगी कार्रवाई
बिना अनुमति बज रहे लाउड स्पीकरों के खिलाफ मंगलवार से अभियान की शुरूआत हो जाएगी। जो भी लाउड स्पीकर बिना अनुमति के बजता पाया जाएगा, उसे उतरवाकर जब्त कर लिया जाएगा। एसडीएम डा. अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के अनुपालन में मंगलवार से अभियान शुरू करा दिया जाएगा।
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लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध एसडीएम ने दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
धौलाना। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों के साथ मीटिंग कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। एसडीएम धौलाना के मुताबिक 15 जनवरी तक मिलने वाले 217 आवेदनों को अनुमति दी जाएगी।

एसडीएम मीनू राणा ने बताया कि समाचार पत्रों व ग्राम जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पुजारी व मौलवियों को अवगत कराया गया है कि 15 जनवरी तक मिलने वाले आवेदनों के बाद अग्रिम आदेश तक किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी। यह अनुमति एक साल के लिए दी जाएगी। उसके बाद रिन्यू कराना होगा। जिन धर्म स्थलों के पास अनुमति नहीं है, उनके प्रबंधकों ने 15 जनवरी से पहले अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारूप उपलब्ध कराया है। धौलाना क्षेत्र के 115, पिलखुवा 77 व भोजपुर क्षेत्र से 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बिना अनुमति के कोई भी लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। शादी समारोह में भी डीजे बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी। इस संबंध में क्षेत्र के दर्जनों गांवों के प्रधान और धार्मिक स्थलों पर कार्यरत सेवादारों को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब बिना अनुमति के मंदिर और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकते हैं।
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